कटक। ओडिशा हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी को अंतरिम जमानत दे दी है, ताकि वह अपनी 16 साल की बेटी को 10वीं की परीक्षा दिलाने के लिए एग्जाम सेंटर तक ले जा सके। यह मामला साल 2010 के हत्या केस से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला
दोषी जगतसिंहपुर जेल में बंद है और उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसने हाईकोर्ट में अंतरिम बेल की अर्जी दाखिल कर कहा कि उसकी बेटी की हाईस्कूल परीक्षा 19 फरवरी से 2 मार्च तक है। परीक्षा केंद्र उसके गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है।
उसने अदालत को बताया कि उसकी बेटी अपने बुजुर्ग दादा-दादी के साथ रहती है, जो उम्रदराज होने के कारण रोज उसे परीक्षा केंद्र तक नहीं ले जा सकते।
पुलिस रिपोर्ट में क्या सामने आया
हाईकोर्ट के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने जांच कर रिपोर्ट सौंपी। जांच में पुष्टि हुई कि छात्रा का एडमिट कार्ड सही है और परीक्षा केंद्र वास्तव में गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस केस के अलावा दोषी के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
10 मार्च तक मिली राहत
पुलिस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने माना कि हालात अंतरिम जमानत देने के योग्य हैं। अदालत ने सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया कि दोषी को रिहाई की तारीख से 10 मार्च तक अंतरिम बेल पर छोड़ा जाए।
यह फैसला मानवीय आधार पर लिया गया है, ताकि छात्रा बिना परेशानी अपनी परीक्षा दे सके।
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